पारिवारिक कारणों के लिए राष्ट्रीय वीज़ा क्या है?
पारिवारिक कारणों के लिए राष्ट्रीय वीज़ा एक विशेष वीज़ा श्रेणी है जिसे 1 जून 2024 से उन विदेशी नागरिकों के लिए लागू किया गया है जो इटली में रहने वाले किसी इतालवी नागरिक या यूरोपीय संघ के अन्य देश के नागरिक से पारिवारिक पुनर्मिलन (ricongiungimento familiare) के उद्देश्य से इटली जाना चाहते हैं।
पहले के विपरीत, पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए स्थानांतरित होने वाले परिवार के सदस्यों को अब पर्यटन या पारिवारिक यात्रा के लिए शेंगेन वीज़ा नहीं दिया जाएगा, बल्कि 365 दिनों की अवधि का टाइप D राष्ट्रीय वीज़ा जारी किया जाएगा।
यह वीज़ा धारक को इटली में प्रवेश करने और बाद में पारिवारिक कारणों के लिए निवास अनुमति (permesso di soggiorno) के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है।
इस वीज़ा के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
पारिवारिक कारणों के लिए राष्ट्रीय वीज़ा केवल विधायी डिक्री 30/2007 (Legislative Decree 30/2007) के अनुच्छेद 2 द्वारा परिभाषित परिवार के सदस्य मांग सकते हैं, जो हैं:
- जीवनसाथी;
- वह साथी जिसके साथ किसी EU सदस्य राज्य में पंजीकृत नागरिक साझेदारी की गई हो (बशर्ते इटली में उसे विवाह के समकक्ष माना जाता हो);
- 21 वर्ष से कम उम्र के या आश्रित बच्चे या प्रत्यक्ष वंशज, तथा जीवनसाथी या साथी के बच्चे;
- आश्रित माता-पिता या प्रत्यक्ष पूर्वज, तथा जीवनसाथी या साथी के माता-पिता।
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आवेदन कैसे करें
आवेदन इनके माध्यम से किया जा सकता है:
- बाह्य आउटसोर्सिंग एजेंसियों (जैसे VMS या Almaviva) के माध्यम से, केवल इन एजेंसियों के अपने सेवा शुल्क का भुगतान करके;
- सीधे महावाणिज्य दूतावास (Consolato Generale) में, पूर्व-निर्धारित अपॉइंटमेंट लेकर, जो ई-मेल पर लिखकर प्राप्त किया जा सकता है: mosca.familiari@esteri.it।
आवश्यक दस्तावेज़
पारिवारिक कारणों के लिए राष्ट्रीय वीज़ा के आवेदन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:
- भरा और हस्ताक्षरित D वीज़ा आवेदन फॉर्म;
- हाल की एक पासपोर्ट आकार की फोटो;
- अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट (मूल और प्रति), जो वीज़ा समाप्ति के बाद कम से कम 3 महीने और वैध हो;
- आंतरिक पासपोर्ट (मूल और पहले पृष्ठों की प्रति, आधिकारिक पंजीकरण सहित);
- इटली में रहने वाले इतालवी/EU परिवार के सदस्य का निमंत्रण पत्र, साथ में उस सदस्य का वैध पहचान दस्तावेज़;
- पारिवारिक संबंध को प्रमाणित करने वाले नागरिक स्थिति दस्तावेज़, अपोस्टिल सहित और इतालवी में अनुवादित, अथवा इटली में पहले से दर्ज विवाह या नागरिक साझेदारी प्रमाण पत्र;
- लागू मामलों में, आर्थिक निर्भरता के प्रमाण (इटली में रहने वाले परिवार के सदस्य द्वारा भेजी गई धनराशि और व्यक्तिगत वित्तीय दस्तावेज़)।
नाबालिगों के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़
जीवनसाथी के नाबालिग बच्चों के मामले में ये भी प्रस्तुत करने होंगे:
- नाबालिग का जन्म प्रमाण पत्र (मूल और प्रति);
- दूसरे माता-पिता द्वारा नोटरीकृत सहमति पत्र, नाबालिग के इटली में स्थायी निवास स्थानांतरण के लिए (मूल और प्रमाणित प्रति);
- सहमति देने वाले माता-पिता के आंतरिक पासपोर्ट की फोटोकॉपी।
अल्पकालिक यात्राएँ (90 दिनों तक)
पारिवारिक यात्रा या पर्यटन के उद्देश्य से 90 दिनों तक के अल्पकालिक प्रवास के लिए मानक शेंगेन वीज़ा पहले की तरह जारी रहेगा।
यह नई व्यवस्था पारिवारिक पुनर्मिलन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाती है, जिससे इटली में विदेशी परिवार के सदस्यों का प्रवास अधिक सरल और स्थिर हो जाता है।
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